हल्द्वानी: दादी से दुष्कर्म का आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया

Amrit Vichar Network
Published By Shweta Kalakoti
On

हल्द्वानी, अमृत विचार। कोटाबाग के ग्राम दोहनिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने बीते वर्ष 4 सितंबर को कालाढूंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि उसके भतीजे ने उसकी 80 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया है। 

आरोपी की ओर से निशुल्क पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देव सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी के चाचा का कहना था कि वह बीते वर्ष 3 सितंबर की रात रामलीला की तालीम में गया था। जब वह लौटा तो बच्चे बहुत घबराये हुए थे।

आरोप लगाया कि उसके भतीजे ने उसकी 80 वर्षीय मां को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया और अपनी ही दादी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 4 सितंबर को कालाढूंगी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश कर जेल भेज दिया।

तब से आरोपी जेल में ही है। दौराने विचारण अभियोजन अपने कथानक को साबित नहीं कर पाया। मामले में दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंवर अमरिंदर सिंह ने अभियुक्त को मामले में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया।

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी: बाइक नहीं दी तो तीन बच्चों की मां को दे दिया तीन तलाक
 

संबंधित समाचार