संभल: बालिका से दुष्कर्म के प्रयास व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास 

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Edited By Amrit Vichar
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चन्दौसी, अमृत विचार। नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। यह घटना कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में 13 अगस्त 2020 की है।

 कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पिता ने दयाराम सैनी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि 13 अगस्त 2020 को उसकी नौ वर्षीय बेटी घर के बाहर खेलने गई थी।

शाम छह बजे तक घर नहीं लौटी तो उसने व उसकी पत्नी ने आसपास तलाश किया। लेकिन बेटी का पता नहीं लग सका। इस दौरान जानकारी हुई कि शाम चार बजे बेटी मोहल्ले के ही दयाराम सैनी के घर टीवी देखने गई थी।

छानबीन के दौरान बेटी वहां भी नहीं मिली। रात भर तलाश जारी रही। इस दौरान तड़के चार बजे दयाराम सैनी को बोरी में हाथों से छिपा कर कुछ ले जाते देखा गया। बोरी खोल कर देखी तो बालिका की लाश थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

तब ही से केस विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष से नरेन्द्र कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने पैरवी कर दलील प्रस्तुत की। बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने आरोपी दयाराम सैनी को आईपीसी की धारा 302 में दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 376 में दोष मुक्त किया है।

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