बहराइच: 46 दिन में दुष्कर्म पीड़िता को मिला इंसाफ, दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

बहराइच: 46 दिन में दुष्कर्म पीड़िता को मिला इंसाफ, दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

बहराइच, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। 26 दिन के ट्रायल में कोर्ट ने 46 दिन में ही नाबालिक पीड़िता को इंसाफ दिया है।

कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय नाबालिक 11 जून को शादी समारोह से वापस लौट रही थी। 11 जून की रात को जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धनसरी निवासी सोनू उर्फ भारत पुत्र राम मिलन ने जूनियर विद्यालय के निकट दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 

जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कैसरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने पुलिस को जल्द से जल्द पैरवी करने के निर्देश दिए। गुरुवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने की। 
उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के ऊपर कोर्ट ने एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि 26 दिन ट्रायल चला। जबकि नाबालिक को 46 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ दिया है।

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