Chitrakoot News: युवक की हत्या में भाई समेत दो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में युवक की हत्या के मामले में भाई समेत दो को उम्रकैद।
चित्रकूट में युवक की हत्या के मामले में भाई समेत दो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। साथी के साथ मिलकर सगे भाई की हत्या करने में जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा। इस मामले में दोषी भाई ने साथी पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली अंतर्गत विनायकपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने छह जून 2020 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका बड़ा भाई हेमराज गांव के ही रामचंद्र पुत्र बसंतलाल के साथ पांच जून की शाम कहीं गया था। अगले दिन हेमराज का शव गांव के खेत में पड़ा मिला था। मृतक के सिर पर काफी चोटें थीं और गहरे घाव थे।
पुष्पेंद्र ने भाई की हत्या के लिए रामचंद्र पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान उजागर हुआ कि पुष्पेंद्र ने ही रामचंद्र के साथ मिलकर भाई हेमराज की हत्या की और अपराध छिपाने के उद्देश्य से रामचंद्र पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुष्पेंद्र के पास से मृतक हेमराज का मोबाइल और लोवर आदि बरामद हुआ था।
इसके बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र और रामचंद्र को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोषसिद्ध पुष्पेंद्र और रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
