Delhi Ordinance Bill: लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल, AAP सांसद रिंकू सिंह निलंबित

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Published By Vishal Singh
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने बिल का कड़ा विरोध किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने कागज फाड़कर फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी के सदस्य सुशील कुमार रिंकू को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया। 

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर जितनी लंबी चर्चा चाहता है, सरकार उसके लिए तैयार; मैं चर्चा का जवाब दूंगा। 

लोकसभा में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नियमों के साथ काम नहीं कर रही, यह विधानसभा के सत्र और मंत्रिमंडल की बैठक नियमित नहीं बुला रही।

आप सांसद रिंकू मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित
आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने कागज फाड़कर फेंकने के लिए वर्तमान मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निचले सदन में दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना से जुड़े ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ के पारित होने के बाद रिंकू के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

विधेयक पारित होने के तत्काल बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया, ‘‘ आम आदमी पार्टी के सदस्य रिंकू ने कागज फेड़कर आसन के सामने फेंका है। इनको निलंबित किया जाए।’’

इसके बाद बिरला ने कहा, ‘‘मैंने प्रयास किया कि माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू सदन की गरिमा बनाए रखें। लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं उन्हें नामित करता हूं।’’ इसके बाद जोशी ने प्रस्ताव दिया, ‘‘नियम 374 के तहत मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि रिंकू ने आसन के सामने कागज फेड़कर फेंका है, ऐसे में उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।’’

बिरला ने कहा कि सुशील कुमार रिंकू को इस सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाता है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए रिंकू ने आरोप लगाया था कि इस विधेयक के पारित होने से संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की सोच खत्म हो जाएगी।

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