सुलतानपुर डकैतीकांड में आठ साल बाद भी नहीं शुरू हो सकी गवाही, संग्रह अमीन हत्याकांड में इंस्पेक्टर गैरहाजिर
सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर क्षेत्र के शाहगंज (कुजड़ा का टोला) में कलेक्शन एजेंट से हुई डकैती के मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वर्ष 2016 में हुई इस वारदात में चार्जशीट दाखिल और आरोप तय होने के बावजूद अभी तक गवाही शुरू नहीं हो सकी है, जबकि मामले के आठ साल बीत चुके हैं।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में चल रही है। एडीजीसी पवन कुमार दूबे के अनुसार, 21 जुलाई 2016 को कोतवाली नगर के शाहगंज निवासी वादी अक्षय अग्रवाल की सत्यम फर्म (मसाला व्यवसाय) के कलेक्शन एजेंट अशोक गुप्ता से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शाहगंज के पास गोली मारकर 2 लाख 14 हजार 500 रुपये की नकदी लूट ली थी।
घटना की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज किया था । तफ्तीश के बाद पुलिस ने अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के मेढौना निवासी अरुण पासी, गडेहरी के सुनील पासी, शंकरगंज निवासी मेराज, भिलाई खुर्द के अल्ताफ तथा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मलिकपुर डढवा निवासी रईस उर्फ पप्पू के खिलाफ 4 फरवरी 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी।
इसके बाद 8 नवंबर 2017 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम जमाल मसूद अब्बासी ने आरोप तय करते हुए गवाहों को तलब करने का आदेश दिया था। आरोप तय होने के आठ साल बाद भी पुलिस गवाहों को अदालत में पेश नहीं कर सकी है, जिससे मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 6 जनवरी नियत की है।
गौरीगंज विधायक के मामले में सुनवाई टली
गौरीगंज के विधायक सहित दस आरोपियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में शनिवार को विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने से सुनवाई टल गई। पीड़ित पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी- एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ वारंट तामीला नही होने से कारवाई आगे नही बढ़ पा रही है।
गौरीगंज थाना परिसर में 10 मई 2023 को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर हमला करने के संबंध में विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित 13 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष कोर्ट कई तारीखों से आरोपियों पर वारंट जारी कर रही है पर समय से तामीला नही हो पा रहा।
संग्रह अमीन हत्याकांड में इंस्पेक्टर गैरहाजिर
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के भद्दौर गांव के रहने वाले संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सन्ध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया इंस्पेक्टर गवाही दर्ज करने के लिए कोर्ट ने 2 जनवरी की तारीख नियत की है। एडीजीसी पवन दूबे ने बताया इस मामले में जलालुद्दीन, संजय यादव प्रधान, मनोज यादव, डब्बू यादव, मुइनुद्दीन, मुकेश यादव, राहुल यादव, अभय यादव, अंकित यादव, कल्लू, हरीफूल शुक्ल, वसीर समेत कुल 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर आरोपों में चार्जशीट दाखिल हुई थी।
19 लाख की साइबर ठगी में कोर्ट से राहत
करीब 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी व साइबर फ्राड के मामले में चंदौली जिले के मसौनी निवासी रंजन यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक पांडेय ने बताया आरोपी के खिलाफ साइबर सेल ने केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की।
आरोप था कि बीते दो सितंबर को अजय सिंह यादव नाम बताकर शैलेंद्र का मकान 7 हजार रुपए में ले लिया था कुछ दिन बाद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बहाने दो-तीन गुना ज्यादा देने का लालच देकर छल किया व वादी शैलेंद्र सिंह व उनकी पत्नी मंशा सिंह से करीब 13 लाख 50 हजार रुपए आनलाइन ठग लिया। आरोप है वादी के मोबाइल से मनी व्यू ऐप डाउनलोड कर उनके नाम से 4 लाख 50 हजार व 2 लाख 50 हजार का लोन भी ले लिया था।
