मुरादाबाद : 35,500 उद्यमियों का दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकरण, पांच लाख रुपये तक का मिलेगा लाभ 

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Published By Bhawna
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कवायद : जिलेभर में 15 अगस्त तक चलाया जाएगा विशेष रजिस्ट्रेशन अभियान, रेहड़ी, पटरी और ठेला वाले भी करा सकते हैं अपना बीमा

मुरादाबाद, अमृत विचार। उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। जिसमें उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये का बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए उद्यमियों को जागरूक किया जा रहा है। 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण कराया जाएगा। अब तक जनपद में 35,500 उद्यमियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले भी बीमा करा सकते हैं। यह बीमा निशुल्क किया जा रहा है।

जिले में 34,000 से ज्यादा उद्यमियों ने एमएसएमई क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में एमएसएमई इकाइयों का बहुत योगदान माना जा रहा है। क्योंकि छोटी- छोटी इकाइयों से लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इन सूक्ष्म इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उद्यमियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। 

सहायक आयुक्त उद्योग मनीष कुमार पाठक ने बताया कि अगर किसी उद्यमी की दुर्घटना के दौरान मुत्यु हो जाती है, तो उसे पांच लाख बीमा योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन किसी वजह से स्थाई अपंगता होती है तो भी पांच लाख रुपये और किसी दुर्घटना के दौरान आंशिक स्थायी अपंगता पर सीएमओ द्वारा मिले प्रमाणपत्र के आधार पर विकलांगता प्रतिशत के मुताबिक लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार की यूआरसी पोर्टल पर 15 अगस्त तक उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली प्रदेश की पंजीकृत सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं। इनमें विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्रों में काम करने वाली योजना में लाभ मिलेगा। बीमा योजना में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। 

सहायक आयुक्त उद्योग ने बताया कि बीमा योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमी अधिक से अधिक यूआरसी पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण कराएं। अब तक 35,500 उद्यमियों ने बीमा योजना के लिए पंजीकरण कराया है। सृक्ष्म इकाई लगाने वाले उद्यमी ही नहीं, बल्कि सेवाकर में काम करने वाले लोग भी अपना बीमा करा सकते हैं। सभी जनसेवा केंद्रों पर बीमा किया जा रहा है। मोबाइल से भी बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

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