रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारावास, अदालत ने लगाया 50,000 रुपये जुर्माना

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Published By Priya
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चली सुनवाई

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ युवक ने दुष्कर्म  किया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने दोषी को 20 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है।

मामला चार जून 2022 का है। किशोरी अपने घर में सो रही थी। पास का ही रहने वाला दिनेश रात में मौका पाकर छत के सहारे किशोरी के कमरे में पहुंच गया और उसका अपहरण करके ले गया था। आरोपी ने कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया था।

 मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों के होश उड़ गए थे। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। 

शनिवार को पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने आरोपी दिनेश को दोषी मानते हुए धारा 4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 साल के कारावास की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि धारा 636 में तीन वर्ष कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 342 में एक वर्ष कारावास और 500 रुपये जुर्माना लगाया है।

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