नैनीताल: सरयू के किनारे स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक, हाईकोर्ट ने एसपीसीबी से मांगी रिपोर्ट, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिथौरागढ़ में सरयू नदी के किनारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की नियमावली 2021 के विरुद्ध स्थापित हो रहे मैसर्स शेराघाट स्टोन क्रशर के मामले में सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने तब तक स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगायी है, हालांकि स्थापित करने पर नहीं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, पिथौरागढ़ निवासी आनंद सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिथौरागढ़ में सरयू नदी के किनारे शेराघाट स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली 2021 के विरुद्ध है। जहां पर इसे लगाया जा रहा है, वह स्थान नदी से 40 मीटर की दूरी पर है और जंगल के करीब है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
सुनवाई के दौरान एसपीसीबी की तरफ से कहा गया कि स्टोन क्रशर स्थापित करने की संस्तुति दी गयी है, संचालन की नहीं दी गयी है। जब इस जगह की संयुक्त जांच की गई थी तो उस दौरान एसपीसीबी इसमें शामिल नहीं था। जिस पर कोर्ट ने सीपीसीबी को इस मामले में स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
