हरदोई: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, पचास हजार रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते शौच के लिए गई महिला की हत्या करने से सम्बंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध  होने पर अभियुक्त को उम्रकैद एवं  पचास हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम कोदन्ना मजरा कटका निवासी वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र निहाल की गांव के ही रामखेलावन पुत्र श्रीराम से हत्या के मुकदमे को रंजिश चल रही थी। वादी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वादी की पत्नी शिवदेवी, वादी की मां रमकोरा के साथ 27 मार्च 1999 की सुबह 5.30 बजे गांव के पूरब  शौच के लिए गए थी। तभी 
 
पुरानी रंजिश के चलते  अभियुक्त रामखेलावन ने  अपने दो साथियों के साथ घेर लिया और कट्टे से शिवदेवी पर फायर कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वादी के अनुसार उसकी पत्नी गर्भवती भी थी। वादविचारण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों व दलीलों के आधार पर अभियुक्त को  दोषसिद्ध पाते हुए पचास हजार रुपया अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है।

यह भी पढ़ें:-यूपी में कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल: अजय राय को बनाया अध्यक्ष, पीएम मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव

 

 

 

 

 

 

 

संबंधित समाचार