बरेली: लाखों के सुरक्षा कवच से कवर होंगे 20 हजार से अधिक सूक्ष्म उद्यमी
अनुपम सिंह, बरेली, अमृत विचार। छोटी इकाइयों को बढ़ावा और उद्यमियों को रोजगार बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल देने के लिए सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व उद्यमिता दिवस पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना आरंभ की है।
योजना का लाभ मंडल के बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले के 20 से 25 हजार सूक्ष्म उद्यमियों को मिलेगा। हालांकि, सरकार ने सूक्ष्म उद्यमियों को इस योजना का लाभ देने के लिए उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। अब ऐसे में विभाग ने जीएसटी में पंजीकरण नहीं कराने वाले सूक्ष्म उद्यमियों को चिह्नित करने के लिए रिकॉर्ड खंगालने की कवायद शुरू कर दी है।
दरअसल, सरकार ने मार्च 2023 में इस योजना को लागू करने की तैयारी शुरू की थी। इसको लेकर सूक्ष्म उद्यमियों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए थे। उद्योग विभाग भारत सरकार के उद्यमिता पोर्टल पर सूक्ष्म उद्यमियों का पंजीकरण करा रहा है। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए गए। जिले में 10 हजार से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं।
हालांकि, इस वित्तीय वर्ष में उन्हीं उद्यमियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 14 अगस्त तक भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है, जिन लोगों ने नहीं कराया है, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना में जोड़ा जाएगा। संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि 14 अगस्त तक पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले सूक्ष्म उद्यमी 30 जून 2024 तक इस योजना के तहत कवर रहेंगे।
एक करोड़ का निवेश करने वाले सूक्ष्म उद्यमी
संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला के अनुसार नए बदलाव के बाद अलग-अलग श्रेणियों के उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यमी माना गया है। बताया कि, जिनका एक करोड़ रुपये का निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उन निवेशकों को सूक्ष्म उद्यमी की श्रेणी में रखा गया है।
यह मिलेगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थाई अपंगता पर पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, आंशिक रूप से अपंगता पर सीएमओ की ओर से दिए जाने वाले प्रमाणपत्र पर विकलांगता प्रतिशत के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
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