संभल: अनुचित ढंग से ग्रुप डी की नौकरी हथियाने में छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। जिला न्यायालय में अनुचित ढंग से ग्रुप डी में नौकरी प्राप्त करने के आरोप में प्रशासनिक अधिकारी ने छह कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही सभी छह कर्मचारियों को उनके कार्य से बर्खास्त कर दिया गया। पूरा मामला बायोमैट्रिक विवरण में मिलान नहीं होने पर उजागर हुआ था।
चार जुलाई को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव द्वारा 26 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिसमें ग्रुप सी व डी के कर्मचारी शामिल थे। इसके बाद कर्मचारी जिला न्यायालय में कार्य करने लगे।
इसके उपरांत ग्रुप डी के छह कर्मचारियों की बायोमैट्रिक सूची उच्च न्यायालय भेजी गई। मगर वहां ग्रुप डी के छह कर्मचारियों की बायोमैट्रिक सूची का मिलान नहीं हो सका। इसके बाद जिला जज को उच्च न्यायालय ने बायोमैट्रिक सूची व फोटोग्राफ का भौतिक रूप से मिलान किया गया। जिसमें कर्मचारी दीपक निवासी चाऊपुरा थाना स्वार जनपद रामपुर, रविंद्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर बस्तपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद, आकाश कुमार व राम सिंह निवासी गण शादीपुर मिलक थाना सिवाला कला जनपद बिजनौर, सुभाष कुमार निवासी मिलक काजी मजरा तेवर खास थाना बिलारी जिला मुरादाबाद, सोनू कुमार निवासी गरवारा थाना असमौली जिला संभल में भिन्नता पाई गई।
साथ ही उच्च न्यायालय से प्राप्त बायोमैट्रिक विवरण में उपलब्ध फोटोग्राफ्स व उपरोक्त छह कर्मचारी के चेहरे में कोई समानता नहीं है। पूर्णतया भिन्न है तथा छह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अनुचित ढंग से नौकरी प्राप्त की है। इसके बाद छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया तथा न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार की तहरीर पर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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