काशीपुर: एक करोड़ की रंगदारी के लिए धमकाने के आरोपी भाई-बहन की जमानत मंजूर

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Published By Bhupesh Kanaujia
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धारा 386 व 511 से डिस्चार्ज होने पर मिली राहत

काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए धमकाने के आरोपी भाई-बहन की जमानत मंजूर कर ली है। इससे पूर्व दो बार उनकी जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।

मार्च, 2023 को ग्राम कनकपुर निवासी सुखदीप सिंह को कनाड़ा में रह रहे प्रवासी अर्शदीप सिंह के नाम से एक करोड़ की रंगदारी के लिए धमकाया गया था। इस मामले में सुखदीप ने अपनी पत्नी मनदीप कौर व साले सरबजीत सिंह उर्फ प्रिंस के खिलाफ धारा 386, 120 बी, 506 व 511 के तहत केस दर्ज कराया था।

इस मामले में काफी समय से दोनों भाई बहन जेल में थे। उनकी जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र दो बार खारिज हो चुके थे। पिछले दिनों आईटीआई थाना पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने आरोपियों को धारा 386 के आरोप से डिस्चार्ज कर दिया और उनके खिलाफ धारा 387, 120 बी के तहत आरोप तय किए। आरोप तय होने के बाद आरोपियों सरबजीत व मनदीप कौर के अधिवक्ता अमित गुप्ता ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनित कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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