Etawah: कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में एक को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, दो लाख पांच हजार का लगाया जुर्माना
इटावा में कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में एक को आजीवन कारावास की सुनाई सजा।
इटावा में कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दो लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने दो साल पुराने एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर दो लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि लवेदी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी तीन जुलाई 2021 को अपने घर से खेतों पर खड़े आम के पेड़ पर कच्चे आम तोड़ने गई थी। वहां मौजूद अंकुश पुत्र बलराम दोहरे दस साल की बच्ची को आम देने के बहाने से खेत में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अंकुश ने बच्ची की धमकी दी कि उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। बाद में पीड़िता किसी तरह से घर पहुंची और उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। बाद में मां अपनी बच्ची को लेकर थाने गई और शिकायत की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने का डाक्टरी परीक्षण कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने अंकुश के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अंकुश को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।जुर्माना न देने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
