बहराइच : न्यायालय के आदेश पर चला बुलडोजर, तालाब की भूमि कब्जा मुक्त

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Published By Jagat Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के फखरपुर के थाना क्षेत्र ग्राम अंगना पारा में  रामकुमार ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर कच्चा और पक्का मकान बना लिया  था। जिसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से की गई। सुनवाई न होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल का अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया है।

फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंगना पारा निवासी रामकुमार ने तालाब की भूमि गाटा संख्या 264  पर अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा और पक्का मकान बना लिया। गांव के ही श्रीधर ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया। संज्ञान न लेने पर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। 

उच्च न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को तहसीलदार कैसरगंज अजय कुमार यादव ,लेखपाल महाबीर राय,सुरेश गुप्ता,उमेश श्रीवास्तव और पुलिस बल के साथ पहुंचकर जमीन की पैमाइश कर तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से हटवाना शुर कर दिया। तहसीलदार कैसरगंज अजय कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के क्रम में कार्यवाही की जा रही है। पक्के मकान को काटकर गिराया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल को गांव भेजा गया है।

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