सुलतानपुर: दलित किशोरी से दुराचार के दोषी को 20 साल की जेल, ठोका 50 हजार रुपए का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर। खंडनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व दलित किशोरी से दुराचार के दोषी जमुना प्रसाद को पॉक्सो एक्ट जज पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।    

शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह के मुताबिक अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह जनवरी 2021 की सुबह शौच के लिए गई 15 वर्षीय किशोरी से सरसो के खेत में आरोपी ने दुराचार किया था। किशोरी के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा।

अभियोजन की तरफ से पेश छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को शुक्रवार को 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

वहीं जिले के ही थाना क्षेत्र चांदा के एक गांव में 10 साल पूर्व महिला के साथ दुराचार के दोषी दारा निषाद को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने 10 साल की कैद की सजा सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा के मुताबिक चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ जुलाई 2013 को घर में सो रही विवाहिता के साथ आरोपी ने दुराचार किया था। कोर्ट ने अभियोजन के द्वारा पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया । कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

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