Hardoi Court News : बालिका से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद
हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने एक फैसले में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने दोषी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाया जाने का आदेश दिया गया है ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कस्बा संडीला क्षेत्र के इमलिया बाग निवासी राहुल ने 9 अक्टूबर 2020 को शाम करीब 5 बजे एक बालिका को अपने साथ ले जाकर उसे कमरे में बंद कर लिया उसके बाद उसके साथ रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई।
कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी गली में खेल रही थी इस दौरान आरोपी उसे प ले गया और घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के सबक पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे 20 साल की कड़ी कैद की सजा और ₹50000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।
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