संभल: महिला की हत्या के आरोप में पिता-पुत्र को उम्र कैद
चन्दौसी , अमृत विचार। अदालत ने विवाहिता की हत्या के आरोप में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वादी कल्लू राम पुत्र सालिगराम निवासी ऊंचा गांव तहसील शाहबाद जिला रामपुर ने 14 दिसंबर 2018 को कोतवाली चन्दौसी पुलिस तहरीर दी थी।
जिसमें उसने बयां किया कि उसने अपनी पुत्री ऊषा की शादी 20 नवंबर 2018 को रनवीर पुत्र रतनलाल निवासी इंद्रा आवास कालोनी चन्दौसी से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी ऊषा को परेशान करने लगे।
उत्पीड़न के चलते 14 दिसंबर 2018 को पति रनवीर, जेठ रामनिवास, जेठानी प्रेमवती, ससुर रतनलाल पुत्र वेदराम ने गला दबा कर बेटी की हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति रनवीर, जेठ रामनिवास, जेठानी प्रेमवती, ससुर रतनलाल पुत्र वेदराम के खिलाफ 498ए, 304बी आईपीसी व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा किया था।
तत्कालीन क्षेत्राधिकारी केके सरोज ने विवेचना की। विवेचना के बाद साक्ष्यों को जुटा कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में दलीलें पेश कीं।
बुधवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रनवीर व रतनलाल को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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