काशीपुर: धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में किया दोषमुक्त

काशीपुर: धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में किया दोषमुक्त

काशीपुर, अमृत विचार। एसीजेएम अदालत ने गिन्नीखेड़ा में एक हेक्टेयर के करीब भूमि धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ट्रस्ट के नाम करने के तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जबकि एक आरोपी के केस की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।

काशीपुर के गांव गिन्नीखेड़ा में 0.543 एकड़ रकबा मोहम्मद शाह के नाम वर्ग-1 क में दर्ज था। मो. शाह की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी कनीज बेगम ने 0.405 एकड़ भूमि 27 मार्च 2004 को रजिस्टर्ड बैनामा हरवेल सिंह और उदयराज के नाम करा दिया।

वहीं बैनामे से पूर्व मो. शाह की मां खातून बेगम ने उक्त जमीन एक धार्मिक संस्था के ट्रस्ट के नाम कर दी। इस ट्रस्ट में सदर बांसखेड़ा निवासी अनवार हुसैन, सचिव खलील अहमद और सदस्य हनीफ तथा यामीन हैं। इस मामले में हरवेल सिंह ने धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि ट्रस्ट के नाम कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने अनवार समेत चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के सचिव खलील अहमद की मौत हो गई।

इस केस की सुनवाई एसीजेएम की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी मो. अलीम ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम मिथिलेश पांडे ने तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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