बरेली: अगर सड़क पर दिखे गौवंशीय तो मालिक की खैर नहीं, लगेगा पांच हजार रुपये का जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। सड़क पर गौवंशीय को आवारा छोड़ने वाले मालिको की अब खैर नहीं है। नगर निगम ऐसे मालिक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाएगा। अगर दोबारा फिर उसी जानवर को सड़क पर देखा गया तो नगर निगम मालिक से 15 हजार रुपये जुर्माना वसूलेगा। यही नहीं वह मालिक पर जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराएगा।
शहर की प्रमुख सड़को पर गौवंशीय पालने वाले अक्सर उन्हें आवारा छोड़ देते है। सारे दिन सड़को पर छोड़ने के बाद मालिक उन्हें दूध निकालने के समय बांध लेता है। सड़क पर इन गौंवशीय पशुओं के कारण कई बार लोग इनकी चपेट में आकर चोटिल हो चुके हैं। ऐसे मालिकों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। इसके साथ ही नगर निगम के अंदर आने वाली गौशाला में गौवंशों के लिए भरण-पोषण के बारे में शासन ने रिपोर्ट मांगी है।
भरण पोषण के लिए पहले प्रति गोवंश 30 रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया गया है। सीबीगंज स्थित कान्हा पशु आश्रय में गोवंश रखने की क्षमता 950 के करीब है। वर्तमान में 1100 से ज्यादा गोवंश हैं। शासन ने गौशाला में गोवंशों के भरण-पोषण के लिए धनराशि जारी करने से पहले नगर निगम से डिटेल मांगी है।
शासन की ओर गौशालाओं का खाता खुलवाने के आदेश दिए हैं। इन खातों में ही शासन गोवंश के भरण-पोषण के लिए बजट जारी करेगा। पशु चिकित्सक एवं कल्याण अधिकारी डा. आदित्य तिवारी का कहना है कि गोवंश के भरण पोषण के लिए पहले शासन से 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे जिसको बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। यह धनराशि गोवंश को गोद लेकर पालने वालों को भी मिलेगी।
नगर निगम अब अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे गोवंश को कैटल कैचर वाहन के जरिये सीबीगंज स्थित गोशाला में पहुंचाएगा। शासन को नई गौशाला के निर्माण की रिपोर्ट भेजी गई है- निधि गुप्ता वत्स, नगर आयुक्त।
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