इलाहाबाद हाईकोर्ट: मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मामले की सुनवाई बुधवार को भी रहेगी जारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सेवायतों की ओर से कहा गया कि सरकार उन्हें भूमि उपलब्ध करा दे, जिससे कि वे बांके बिहारी जी के लिए नया मंदिर बनवाकर नई व्यवस्था कर सके।
हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस पर गहरी आपत्ति उठाई गई और कहा गया कि किसी भी हालत में मंदिर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। समयाभाव के कारण मंगलवार को याचिका पर सुनवाई पूरी न हो सकी। अत: बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि अनंत शर्मा, मधु मंगलदास व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष हो रही है।
याची के अधिवक्ता ने सिविल कोर्ट द्वारा बांके बिहारी मंदिर को लेकर पारित डिक्री को वापस लेने की मांग उठाई, जबकि सेवायतों के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार उन्हें 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए। वह बांके बिहारी जी का मंदिर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि मंदिर उनका है। वे उसके मालिक है। इससे कुंज गलियों का स्वरूप भी नष्ट नहीं होगा और सब कुछ सुरक्षित भी रहेगा।
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