हवालात में मौत: सीबीसीआईडी ने जांच में निरीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

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Published By Deepak Mishra
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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला स्थित खुर्जा कोतवाली की हवालत में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में अपराध-शाखा अपराध जांच विभाग (सीबीसीआईडी) ने जांच में तत्कालीन निरीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। राज्य प्रशासन ने सभी की गिरफ्तारी के लिए आज बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र भेजकर आदेशित किया है।

सीबीसीआईडी मेरठ क्षेत्र की पुलिस अधीक्षक अलका सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव कनैनी निवासी सोनू नामक एक युवक को खुर्जा कोतवाली पुलिस ने गांव की ही एक युवती को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के आरोप में दिसम्बर 2020 में गिरफ्तार किया था तभी पुलिस हिरासत के दौरान हवालात में 11 दिसंबर 2020 को सोनू की मौत हो गई थी।

जिसमें खुर्जा कोतवाली निरीक्षक मिथलेश कुमार उपाध्याय सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा घटना को सीबीसीआईडी द्वारा जांच करवाने के लिए कहा था। सीबीसीआईडी की विवेचना में उस समय निरीक्षक समेत आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज गई थी। एसपी अल्का सिंह ने बताया कि सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी देने के बाद गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार को पत्र भेज दिया है।

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