कांग्रेस नेता सुरजेवाला को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिये क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता सुरजेवाला को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिये क्या है पूरा मामला

प्रयागराज/लखनऊ। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि वाराणसी में 23 साल पहले दर्ज हुई एक FIR का ट्रायल शुरू किए जाने के खिलाफ यह याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुरजेवाला की ओर से दाखिल इस याचिका के खारिज होने के बाद अब मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की सेशन कोर्ट में शुरू होगा।

यह मामला साल 2000 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, हंगामे, तोड़फोड़ व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। चर्चित संवासिनी कांड को लेकर कमिश्नर आफिस पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सुरजेवाला भी शामिल हुए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। 

इस मामले में कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने महज देरी के आधार पर मुकदमे का ट्रायल रद्द किए जाने से इंकार किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ सन 2000 में IPC की धारा 147, 353, 336, 333, 427, 332, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम नियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। 

इस पूरे मामले पर कैंट थाने में केस दर्ज हुआ था। FIR दर्ज होने के 22 साल बाद पिछले साल अप्रैल महीने में इस केस का ट्रायल शुरू किया गया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप है कि केस की FIR या चार्जशीट से जुड़े हुए तमाम ORIGIONAL रेकॉर्ड खराब हो चुके हैं, या कुछ गायब हैं। ऐसे में रणदीप ने ट्रायल की प्रक्रिया रद्द किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 

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