प्रयागराज : सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक को 48 घंटे में अनुपालन हलफनामा मांगा
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है, साथ ही सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई को नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग के अधिवक्ता से यह भी पूछा कि सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दूबे और अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
मुख्य रूप से कोर्ट ने अपने आदेश में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है, साथ ही कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा याचियों को एक नंबर नहीं दिया गया। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी, किंतु आदेश का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। इस पर आदेश का पालन करने को कोर्ट ने विपक्षियों को 48 घंटे का समय दिया है। याचिका में संलग्न तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था, लेकिन उक्त आदेश का अनुपालन विपक्षियों द्वारा अभी तक नहीं किया गया।
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