सुल्तानपुर : किशोरी से दुराचार के दो दोषियों को 20 साल का कारावास, लगाया अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा तो रोने लगे दोषियों के परिजन 

सुल्तानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थानाक्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप, वीडियो बनाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने मंगलवार को बृजेश कनौजिया व विकास कोरी को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी बृजेश कनौजिया पर आईटी व पॉक्सो एक्ट के तहत कुल एक लाख 51 हजार रुपए अर्थदण्ड अर्थदंड लगाया। वहीं, दूसरे दोषी विकास कोरी पर भी 51 हजार रुपए अर्थदण्ड ठोका है। 

एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि थाना क्षेत्र कुड़वार के एक गांव की नाबालिग लड़की को आरोपी बृजेश कनौजिया व विकास कोरी ने 15 अगस्त 2021 को जबरन पकड़कर दुराचार किया व वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता के बाबा ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया। कोर्ट आरोपी ने दोनों दोषियों को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

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