उन्नाव : पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 15 हजार जुर्माना
अवैध संबंध के शक में पत्नी को फावड़ा मार उतारा था मौत के घाट
उन्नाव, अमृत विचार। किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध के शक में ईट भट्ठा श्रमिक ने अपनी पत्नी को फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। गुरुवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता की दलील व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुमगांव थानांतर्गत अमलोर गांव निवासी लेखराम अपनी पत्नी हेमिन व तीन बच्चों के साथ बिहार थानाक्षेत्र के बाजपेई खेड़ा में एक ईट भट्ठा में मजदूरी करता था। लेखराम को शक था कि उसकी पत्नी के गांव के एक युवक से अवैध संबंध हैं। इसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा भी होता था। 15 फरवरी-2018 की सुबह भी दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद लेखराम ने गुस्से में फावड़े से हमलाकर पत्नी की हत्या कर दी थी। मुनीम शिवचंद ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। मुनीम की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति के पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
तत्कालीन एसओ मो. अशरफ ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तबसे मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को एडीजे-3 की कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ममता सिंह ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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