Allahabad High Court: आर्म्स एक्ट से जुड़े मुख्तार अंसारी के मामलों की सुनवाई वाराणसी में
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने मुख्तार अंसारी के मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा ना करने का आरोप है। पहली प्राथमिकी 4 दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हुई जबकि दूसरी प्राथमिकी वर्ष 2021 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई गई,जिसमें मुख्तार अंसारी पर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप लगाया गया है।
राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती है, इसलिए याचिका दाखिल की गई। हालांकि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है।
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