काशीपुर: चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह का कारावास

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस के आरोप में द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

आवास-विकास कालोनी निवासी नरेश चौहान ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सक्सेना के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि शौर्य टैण्ट हाउस खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रवेश कुमार ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जून 2018 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने व्यापार चल जाने पर रकम वापस लौटाने को कहा था। रकम मांगने पर 26 जून 2018 को प्रवेश ने उसे अपने खाते का चेक दिया।

03 जून 2019 को उसने चेक भुगतान के लिए खाते में लगाया। इस पर चेक बाउंस हो गया। परिवाद की सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने प्रवेश को एनआई एक्ट का दोषी पाया। द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी प्रवेश कुमार को 2.10 लाख रुपये का जुर्माना व तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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