लखनऊ: विद्युत उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में मिलेगी छूट, किश्तों में करना होगा भुगतान
लखनऊ, अमृत विचार। विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये बिलों में सरचार्ज पर छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। एक दिसम्बर से शुरू हुआ दूसरा चरण 15 दिसम्बर, तक चलेगा। दूसरे चरण में भी एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिलों के अधिभार (विलंब शुल्क) में शत-प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही।
साथ ही अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को भी पहले चरण में मिली छूट के सापेक्ष इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस के दूसरे चरण में दी जा रही छूट का लाभ लेने तथा अपने बकाये बिलों के झंझटों से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लाभप्रद, जन-कल्याणकारी योजना संचालित की गयी है और उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान का स्वर्णिम अवसर मिला है। प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों में 1 अप्रैल, 2023 से आने वाले विद्युत बिलों को माफ किया गया है। 31 मार्च, 2023 से पहले के बकाये बिलों में सरचार्ज पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। किसान भी योजना के तहत लाभ लेकर अपने बकाये का भुगतान कर दें।
ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का सही से लाभ मिले इसके लिए सजग और सतर्क होकर कार्य करें। योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिले, इस सम्बंध में योजना की सही से जानकारी उपलब्ध कराएं और कार्यों में तेजी लाएं। बड़े बकायेदारों से सम्पर्क करने का भी प्रयास किया जाय।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस के प्रथम चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया और इससे 2000 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें से 17.75 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ता, 95 हजार वाणिज्यिक, 80 हजार किसान और 50 हजार बिजली चोरी व आरसी के मामले शामिल हैं।
यह भी पढ़ें:-रायबरेली: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा
