चित्रकूट: महज पांच रुपये के लिए की थी हत्या, चार भाइयों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थदंड

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चचेरे भाई को उतारा था मौत के घाट

चित्रकूट। महज पांच रुपये के विवाद में चचेरे भाई को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने में दोषी चार सगे भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी। साथ ही प्रत्येक के ऊपर 12,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 17 जनवरी 2017 की रात मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाक बंगला मऊ निवासी प्रेमा देवी पत्नी छंगूलाल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र लवलेश यादव व उमेश उर्फ लाला पुत्र चन्ना यादव के बीच पांच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था।

इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने समझाकर शांत करा दिया था। 17 जनवरी 2017 की रात लगभग नौ बजे उमेश, उसके भाई दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भईयवा लाठी, कुल्हाड़ी व बांका लेकर घर आए। चारों ने घर के अंदर घुसकर गालीगलौज की और सदस्यों से मारपीट शुरू कर दी।

इस हमले में लवलेश आंगन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने लवलेश के पिता छंगूलाल को भी पीटा। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात् जिला जज विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया।

दोषसिद्ध चारों सगे भाई उमेश उर्फ लाला, दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भईयवा को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही प्रत्येक को 12,500 रुपये का अर्थदंड दिया।

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