रायबरेली: वकील नबी अहमद हत्याकांड में दरोगा शैलेन्द्र को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Published By Deepak Mishra
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रायबरेली, अमृत विचार। प्रयागराज में नौ साल पहले जिला कचेहरी में अधिवक्ता नबी अहमद की गोली मारकर हत्या किए जाने के मुख्य आरोपित दरोगा शैलेन्द्र सिंह को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। वह रायबरेली जिला कारागार में निरुद्ध है । उनको जिला सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

ज्ञात हो कि 11 मार्च 2015 को प्रयागराज जिला न्यायालय में वकील नबी अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या दरोगा शैलेन्द्र सिंह की सर्विस रिवाल्वर से हुई थी। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में जमकर बवाल हुआ था। प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए थे। बाद में यूपी बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर पूरे देश भर के वकीलों ने एक दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया था।

मामले में कर्नलगंज ( प्रयागराज ) कोतवाली में तैनात दरोगा शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध उन्हीं के थाने में मृतक अधिवक्ता नबी के वालिद शाहिद ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद आरोपित दरोगा को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई रायबरेली के जिला सत्र न्यायालय ने चल रही थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को जिला जज अब्दुल शाहिद ने आरोपित दरोगा को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

अब मामले में सजा सुनाए जाने के करीब सवा साल बाद और घटना के करीब नौ साल बाद मामले में मुख्य आरोपित को उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है । दरोगा शैलेन्द्र इस समय जिला कारागार में निरुद्ध है। उनकी जमानत मंजूर किए जाने के बाद एक दो दिन में उनकी रिहाई हो सकती है।

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