सुलतानपुर: यौन अपराध के मामलों में पांच दोषियों को सजा

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Edited By Amrit Vichar
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एक आरोपी को 10 तो तीन को तीन-तीन साल की जेल, छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक साल का कारावास

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी और सुलतानपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में किशोरियों से हुए यौन अपराध के तीन मामलों में पांच दोषियों को न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को सजा सुनाई। एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह व पीड़िता के अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने बताया करौंदीकला थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक किशोरी से दुराचार के मुख्य आरोपी अवधेश गुप्ता को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 

मामले में बीते साल 19 फरवरी की घटना में  आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भेजा। इसी मामले में साजिश रचने के आरोपी सत्यम गुप्ता को कोर्ट ने तीन साल की जेल और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

वहीं कोर्ट ने दूसरे मामले में अमेठी जिले के एक गांव की पीड़िता से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त विशाल साहू को दोषी मानते हुए तीन साल की जेल और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी कोर्ट ने गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़े छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी अनिल व अमित को एक साल की जेल और कुल 12 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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