वाराणसी: रूंगटा किडनैपिंग के बाद धमकी के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को सुनाई साढ़े पांच साल की सजा, लगाया अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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वाराणसी। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मुकदमे में शुक्रवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुना दी। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर समेत 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है।

बता दें कि मुख्तार के अधिकतर केस ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को अब तक 6 केस में सजा सुनाई जा चुकी है, यह मुख्तार के लिए सातवीं सजा है। वहीं मुकदमे में सातवें गवाह केरल निवासी ड्राइवर एमवी साजन को बहुत प्रयास के बाद भी अभियोजन पक्ष पेश नहीं कर सका। जिस पर कोर्ट ने अभियोजन का अवसर समाप्त कर अग्रिम कार्रवाई का आदेश दिया।

इस आदेश के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में निगरानी याचिका दायर की। पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 25 अप्रैल 2023 को निगरानी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वादी ने मुकदमे की पत्रावली हाईकोर्ट भेजने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे बाद सुनवाई आगे बढ़ी।

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