अयोध्या: सपा विधायक अभय सिंह व समर्थकों को कोर्ट से नहीं मिली राहत, चलेगा मुकदमा

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Published By Deepak Mishra
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अयोध्या, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  के मामले में गोसाईगंज क्षेत्र से सपा विधायक अभय सिंह और उनके समर्थकों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने विधायक व उनके तीन समर्थकों की आरोप से मुक्त करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यह आदेश विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट प्रशांत शुक्ला की अदालत से शुक्रवार को हुआ।  मामले में अगली पेशी चारजनवरी नियत की गई है। 

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय दुबे व एपीओ आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि मामला 2017 के गोसाईगंज टाउन एरिया का चुनाव का है। रिपोर्ट तत्कालीन थानाध्यक्ष गोसाईगंज सुरेश  पांडेय ने लिखाई थी।  उसमें आरोप था कि गोसाईगंज टाउन एरिया के चुनाव में प्रभात शंकर वर्मा को सपा सभासद मनोनीत कराने के चक्कर में  पूर्व विधायक अभय सिंह के कहने पर भोजन की व्यवस्था की थी। उनके समर्थक विकास राणा, विवेकानंद, विनोद सिंह, जगजीवन सिंह, अभय राज उर्फ दीपू, प्रभाकर सिंह व सुमित अन्य लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे।

 

सूचना पर उन्होंने वहां पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अभय सिंह, सुनील सिंह, नीरज सिंह,  महेश कुमार व  विकास सिंह निवासी देवगढ़ थाना महाराजगंज  समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। इसको विधायक अभय सिंह, नीरज कुमार सिंह, सुनील सिंह समेत चार लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी।

अदालत ने सभी को कोर्ट में 10 दिन के अंदर आरोप से मुक्त करने की अर्जी देने का आदेश दिया था।इस पर विधायक समेत चारों लोगों ने अदालत में आरोप से मुक्त करने के लिए  प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र निराधार है ।अभियोजन का समस्त कथानक झूठ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और केस डायरी के तथ्यों में भिन्नता है। पुलिस ने राजनीतिक तौर पर झूठा फंसा दिया है। इसका अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट में विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

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