सुलतानपुर राहुल गांधी मानहानि केस : परिवादी की गवाही दर्ज, कल होगी शेष जिरह
सुलतानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि प्रकरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में सोमवार को परिवादी के गवाह की गवाही दर्ज की गई। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार गवाह रामचंद्र दूबे अदालत में उपस्थित हुए, जिनकी मुख्य गवाही दर्ज की गई।
इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने गवाह से जिरह शुरू की, किंतु जिरह पूर्ण न होने पर अदालत ने शेष जिरह के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। यह मामला वर्ष 2018 का है। 4 अगस्त को कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाद दायर किया था।
आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर परिवादी ने अदालत शरण ली। कोर्ट ने मामले में 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था।
राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को पेश होकर जमानत कराई थी। बाद में 25 जुलाई को उनका बयान दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताया था। अब गवाह रामचंद्र दूबे से बचाव पक्ष की शेष जिरह पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
