रामपुर : पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला सहित चारों आरोपी बरी

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर,अमृत विचार। सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम और अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए। जहां दोनों चारों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।  

गंज थाना क्षेत्र में जेल रोड निवासी मोहम्मद अहमद ने 2019 में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ अहमद व भतीजे बिलाल खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, रंगदारी मांगने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोपियों पर 452, 323, 504, 386, 307,120 बी आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में  चल रही थी। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। शनिवार को दोपहर बाद आजम खां और अब्दुल्ला दोनों कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए जहां सुनवाई शुरु हो गई थी। चारों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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