सुलतानपुर: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सजा
कोर्ट ने दोषी पर ठोंका सात हजार रुपए अर्थदण्ड
सुलतानपुर, अमृत विचार। लंभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शनिवार को दोषी रणजीत यादव को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि थाना क्षेत्र लम्भुआ के एक गांव की नाबालिग लड़की 26 मई 2019 को घर से गोबर लेकर बाग में गई थी। अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया तथा भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया था।
पीड़िता के परिवार वालो की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ तथा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर मुकदमें का फैसला किया । कोर्ट ने दोषी रणजीत यादव को तीन साल की सजा सुनाकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिया।
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