सुलतानपुर: दुराचार की साजिश रचने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा 

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Published By Sachin Sharma
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सुलतानपुर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल घर में बुलाकर 15 वर्षीय किशोरी को कमरे में बंद कर रिश्तेदार से दुष्कर्म कराने की साजिश रचने के दोषी वीरेंद्र उर्फ बिन्दे को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। दोषी को दौरान विचारण जमानत नहीं मिल पायी व फैसले तक जेल में ही रहा। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र गोसाईगंज के एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 30 मई 2022 को दिन में घर में अकेली पाकर उसका पड़ोसी आरोपी अपने साथ लेकर गया व एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। जहां पर आरोपी के रिश्तेदार ने पीड़िता से दुराचार किया।

रिश्तेदार के नाबालिग होने के चलते उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। पीड़िता की माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह  गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र एक साल पांच माह 27 दिन में किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

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