हरदोई: हाईकोर्ट ने केस खारिज करते हुए डीएम और एसपी पर लगाया 2-2 लाख का जुर्माना, जानें मामला
हरदोई। वसूली करने के मामले में पुलिस ने होमगार्ड को ही फर्जी फंसा दिया। बिना किसी गवाह के पूरा केस तैयार भी कर लिया। इस मामले में सख्त हुई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली अदालत का तलबी आदेश और आरोप-पत्र दोनों पर गौर करने के बाद पूरा केस खारिज करते हुए डीएम और एसपी पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने होमगार्ड रामगोपाल गुप्ता की उस अर्ज़ी पर, जिसमें उसे लोनार थाने में तैनात रहे एसआई ऋषि कपूर ने ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने के आरोप में पकड़ा और उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट ने माना कि पुलिस ने बगैर गवाह के सिर्फ उस वीडियो को रिकॉर्ड में शामिल किया जिसमें उसे वसूली करते दिखाया गया था। रामगोपाल गुप्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि जब उसकी तलाशी ली गई तो जेब से सिर्फ 30 रुपये निकले थे जो अपने घर से ले कर चला था, बार-बार बेगुनाही का सबूत दिए जाने के बाद भी पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे फर्ज़ी केस में फंसा दिया।
उसकी इस अर्ज़ी पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माना कि इससे साबित होता है कि पुलिस किस तरह से लोगों को फर्ज़ी मामलों में फंसाती है। कोर्ट ने निचली अदालत का तलबी आदेश और आरोप-पत्र दोनों पर गहराई से गौर करते हुए पूरा केस खारिज़ करते हुए डीएम व एसपी पर जुर्माना लगाया है और जुर्माने की रकम दो महीने में अदा करने का आदेश जारी किया है।
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