अयोध्या: गैंगरेप में तीन युवकों को 20-20 साल की सजा, 45-45 हजार रुपए का अर्थदंड
अयोध्या, अमृत विचार। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को दोषी पाते हुए बीस बीस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रत्येक पर 45 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है।जुर्माने की संपूर्ण रकम में से आधी पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट यशपाल की अदालत से हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना 19 जून 2018 की है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को इटौजा गांव का रहने वाला अवसार बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला।
रिपोर्ट किशोरी के भाई ने अपहरण की धारा में लिखाई थी। जिसमें यह कहा था कि उसकी बहन से अवसार मोबाइल पर बात करता था। उसकी बहन को अवसार के साथ जाते हुए गांव के कल्लू ने देखा है। अवसार के मौसेरे भाई यावर हुसैन, अनवर हुसैन ने भी उसकी बहन को भगाने में अवसार की मदद की है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की।
विवेचना में पुलिस ने किशोरी को रेलवे स्टेशन फैजाबाद के प्लेटफार्म नंबर एक से 22 जून 2018 को बरामद किया था। बरामदगी के बाद पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान और मेडिकल रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद विवेचक ने मामले को गैंगरेप की धारा में परिवर्तित किया।सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा दी।
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