UP: गैंगरेप के विरोध पर गैर इरादतन हत्या में 20 वर्ष कैद, सह आरोपी महिला बरी
विधि संवाददाता, बरेली। युवती को कार कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 8 वर्ष पूर्व गैंगरेप करवाने व विरोध करने पर सरिया से मारपीट कर गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी मुरादाबाद के थाना मझोला के काशीराम कालोनी निवासी सुधीर कुमार उर्फ सूचित को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अशोक कुमार यादव ने 20 वर्ष कठोर कारावास 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। सहयोग की आरोपी जमीला को बरी कर दिया। एक अन्य आरोपी विपिन के गैर हाजिर रहने के कारण उसकी पत्रावली पृथक विचाराधीन हैं।
सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस महानिरीक्षक बरेली को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री को 29 नवम्बर 2017 को अनिल कार कम्पनी में 10 हजार रुपये महीने की नौकरी का झांसा देकर अपने साथ बरेली ले आया और उसे कई दिन तक अपने साथ थाना सुभाषनगर क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने विरोध किया तो उसे सरियों से मारा-पीटा तथा बेहोश होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कर छोड़कर भाग गया।
जब बेटी को होश आया और उसे पीड़िता के बरेली में होने की जानकारी मिली तो वह वहां पहुंची। पता चला कि वहां कई ऐसी और लड़कियां थीं। वारदात में सुधीर के साथ दो अन्य लोग जिनके नाम विपिन और जमीला हैं, शामिल थे। सुधीर व इसके साथी लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं। पुलिस ने बंधकर बनाकर गैंगरेप करने, गैर इरादतन हत्या, मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 11 गवाह पेश किये।
