ऑस्ट्रेलिया ने Nazi salute के सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध, ऐसा करने पर मिलेगी एक साल की सजा

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कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नाजी सलामी और आतंकवादी समूहों से जुड़े प्रतीकों के प्रदर्शन या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सरकार ने गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद बढ़ते यहूदी विरोधी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यक कदम उठाया है। कानून के मुताबिक सार्वजनिक रूप से नाजी सलामी देने या नाजी स्वस्तिक या शुट्जस्टाफेल (एसएस) अर्धसैनिक समूह से जुड़े डबल-सिग रूण को प्रदर्शित करने के लिए 12 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

 इन प्रतीकों की बिक्री और व्यापार भी इसी तरह निषिद्ध है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस ने एक बयान में कहा कि कानून ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नरसंहार या आतंकवादी कृत्यों का महिमामंडन करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है।

 ड्रेफस ने कहा,“यह अपनी तरह का पहला कानून है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी नाज़ियों और उनकी दुष्ट विचारधारा का जश्न मनाने वाले कृत्यों तथा प्रतीकों का महिमामंडन करने या उनसे लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” नया कानून इस्लामिक स्टेट, हमास या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन या व्यापार पर भी प्रतिबंध की पुष्टि करता है।

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