महिला की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट हुआ सख्त, आरोपी को सुना दी आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड
रायबरेली। कोर्ट ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र में करीब 15 साल पहले हुई महिला की नृशंस हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद व 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला कोर्ट संख्या चार की अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने थाना ऊंचाहार में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी वंदना तिवारी अपने बेटे अरुणेंद्र कुमार के साथ एनटीपीसी ऊंचाहार के गेट संख्या एक के पास अपने मकान में रहती थी। 16 अक्टूबर 2008 को अरुणेंद्र स्कूल गया था। करीब नौ बजे लौटा तब वंदना की हत्या होने की सूचना दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद ऊंचाहार थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर निवासी राजदेव गोड़िया के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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