अंकित सक्सेना हत्याकांड : कोर्ट ने सजा पर दलीलों की सुनवाई 31 जनवरी तक की स्थगित  

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Published By Vishal Singh
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अंतर-धार्मिक प्रेम संबंध को लेकर फरवरी 2018 में पेशेवर फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में सोमवार को तीन दोषियों की सजा पर दलीलों की सुनवाई 31 जनवरी तक स्थगित कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने 23 दिसंबर को सक्सेना की महिला मित्र शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को मामले में दोषी करार दिया था। 

शहजादी के माता-पिता और मामा उसके इस प्रेम संबंध के खिलाफ थे। तीनों ने राष्ट्रीय राजधानी के खयाला इलाके में सक्सेना (23) पर चाकू से कई वार किये थे। तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा के साथ कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत आरोपित किया गया था। शहनाज बेगम को, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। सोमवार को, अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी के लिए निर्धारित करते हुए कहा कि कुछ हलफनामे दाखिल नहीं किये गए हैं। 

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