बहराइच: सूचना आयुक्त ने BDO पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानें वजह
बहराइच, अमृत विचार। सूचना देने में लगातार हीलाहवाली बरतने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने पयागपुर के खंड विकास अधिकारी (BDO) के खिलाफ अर्थदंड से दंडित करने की कार्रवाई की है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी सूचना उपलब्ध न कराने के मामले को गंभीर बताते हुए खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना ठोकते हुए जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने को लेकर ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश की कापी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
शहर के आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत जिला विकास अधिकारी से 18 जून 2022 को विकास खंड पयागपुर के त्रिकोलिया गांव के संबंध में सूचनाएं मांगी थी। मामले में जिला विकास अधिकारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता की पत्रावली को पयागपुर के खंड विकास अधिकारी को हस्तांततरित कर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
लेकिन खंड विकास अधिकारी पयागपुर रामलगन वर्मा ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट पर किया था। पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी पयागपुर को सूचनाएं कोर्ट पर उपस्थित होकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा न ही सूचनाएं उपलब्ध कराई गई और न ही कोर्ट पर ही उपस्थित हुए। जिसको संज्ञान में लेते हुए सूचना आयुक्त की कोर्ट ने खंड विकास अधिकारी पयागपुर के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोंका है।
सूचना आयुक्त ने मामले में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग को निर्णय की प्रति भेजते हुए आरोपित की गई अर्थदंड की धनराशि की वसूली खंड विकास अधिकारी पयागपुर के वेतन से कराने का निर्देश देते हुए इसकी अख्या आयोग को अवगत कराने को कहा है।
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