सुलतानपुर: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 80 हजार का अर्थदंड
सुलतानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थाना क्षेत्र के अमिलिया कला में 43 साल पूर्व जदुनाथ की हत्या करने के दो आरोपियों को न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर गुरुवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 80 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि की 50 फीसदी बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को देने का आदेश भी दिया है।
सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक अमिलिया कला निवासी शिव प्रसाद, दल सिंगार सिंह व दो अन्य आरोपियों ने वादी समर बहादुर के पिता जदुनाथ यादव पर 21 मार्च 1980 को लाठी डण्डे और फरसे से हमला कर घायल कर दिया था। स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
भूमि विवाद में हुई दर्दनाक घटना में पुलिस ने आरोपी शिवप्रसाद, दलसिंगार, अम्बिका प्रसाद और गया प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कानूनी तकनीकियों में मुकदमा देश की शीर्ष अदालत तक उलझा रहा। 43 साल तक कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान आरोपी अम्बिका व गया प्रसाद की मौत हो गयी। अदालत ने पेश पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को हत्या के आरोप में शिवप्रसाद और दलसिंगार सिंह को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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