सुलतानपुर: किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को मिली तीन साल की सजा, लगा अर्थदंड
पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल 10 माह 19 दिन में सुनाया फैसला
सुलतानपुर। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व किशोरी के साथ छेड़छाड़, मारपीट, धमकी व अपमानित करने के दोषी सुल्तानु उर्फ विजय कुमार वर्मा को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक पांच जनवरी सुबह नौ बजे शौच से वापस लौट रही किशोरी के साथ आरोपी ने छेड़छाड़, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता की माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला तीन साल 10 माह 19 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है ।
डेरा डालो-घेरा डालो मामले में दो आरोपी विशेष कोर्ट में हाजिर
सुलतानपुर। घेरा डालो डेरा डालो मामले में गैर जमानतीय वारंट पर डिहवा कोतवाली नगर के अजहर जमाल व अभय प्रताप सिंह ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। आरोपियों के वकील ने वारंट निरस्त करने की मांग की कोर्ट ने दोनों के खिलाफ वारंट निरस्त कर बयान दर्ज किए।
अज़हर जमाल के वकील अब्बास अहमद खान ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख नियत की है। वहीं, इसी मामले में दरोगा स्वयंबर सिंह को जिरह के लिए एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह की ओर से तलब करने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक समाजवादी पार्टी की ओर से तिकोनिया पार्क में 23 अक्टूबर 2008 को डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम के दौरान लोगों ने आयोजन स्थल तिकोनिया पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर रोड जाम कर दिया गया। आवागमन बाधित हो गया इसके बाद आरोपियों ने कलेक्ट्रेट में घुस कर सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की।
तत्कालीन सीताकुंड चौकी प्रभारी कमलेशचंद्र त्रिपाठी ने पूर्व विधायक अनूप संडा, उनके पीआरओ (अब राज्य सभा सांसद) संजय सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, सपा ज़िलाध्यक्ष रघुवीर यादव सहित कुल 98 आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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