सुलतानपुर: पाक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुराचार के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के थाना क्षेत्र कूरेभार के एक गांव में दो साल पूर्व नाबालिग किशोरी से दुराचार करने व वीडियो वायरल करने के दोषी विजय कुमार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 21 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।  

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक किशोरी का आरोपी ने सात मई 2021 की रात घर में जबरन घुसकर दुराचार किया।  वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़िता के माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए  गये गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया।

कोर्ट ने अर्थदण्ड की 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने दो साल पांच माह 20 दिन में त्वरित कार्रवाई कर मामले में फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

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