बरेली: लुईस खुर्शीद समेत दो के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी, दिव्यांग उपकरण वितरण को मिले 71 लाख रुपये गबन का मामला

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Published By Om Parkash chaubey
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बरेली, अमृत विचार: दिव्यांग उपकरण वितरण को मिले 71 लाख रुपये गबन मामले में स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट शाम्भवी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी डाॅ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद और सचिव अतहर फारुखी के विरुद्व गैर जमानती वारंट जारी किया। सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है। दोनों आरोपी वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं।

सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर रामशंकर यादव ने 29 मई 2017 को थाना भोजीपुरा में धोखाधड़ी, गबन की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रस्ट को प्रदेश के जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण आदि वितरित किये जाने के लिए 71.50 लाख का अनुदान दिया था।

ट्रस्ट ने बरेली, फर्रूखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, मेरठ समेत 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने की आख्या मंत्रालय को प्रेषित की थी। इसके बारे में शिकायत पर जांच की गयी तो पता चला कि कैंप सिर्फ कागजों में ही लगाये गये। भोजीपुरा क्षेत्र में 21 दिव्यांगों को तीन लाख रुपये के उपकरण वितरित करना दिखाया था जो जांच में झूठा पाया गया।

खंड विकास अधिकारी व जिला विकलांग अधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी निकले। लुईस खुर्शीद और अतहर फारुखी के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया था। कोर्ट द्वारा लंबे समय से समन, जमानती वारंट जारी किये जा रहे थे मगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।

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