नैनीताल: हाई कोर्ट ने पूछा, सरकार बताए अवैध खनन की शिकायतों पर क्या किया
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव मे खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि प्रदेश में जहां-जहां अवैध खनन हो रहा है, उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में छः सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 22 मई की तिथि नियत की है।
जब ग्राम वासियों ने इसका विरोध किया तो कुछ समय के लिए उसने सड़क निर्माण का कार्य बंद कर दिया। विरोध के शांत होते ही उसने फिर से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। जिला प्रसाशन ने भी उनकी शिकायत पर कोई निर्णय नही लिया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि अवैध रूप से बन रही सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।